Gurugram News : सेक्टर-84 में रहेजा ट्रिनिटी कॉलोनी पर खरीद-फरोख्त बैन, लाइसेंस रद्द

Gurugram News : हरियाणा के गुरुग्राम में सेक्टर-84 स्थित रहेजा ट्रिनिटी कमर्शियल कॉलोनी को लेकर बड़ा प्रशासनिक एक्शन सामने आया है । नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (DTP) ने कॉलोनी के लाइसेंस के रिन्यू ना होने पर Raheja Developers Ltd. का लाइसेंस रद्द कर दिया है । इसके साथ ही कॉलोनी में खरीद-फरोख्त, रजिस्ट्री और लीज पर तत्काल रोक लगा दी गई है।

क्यों रद्द हुआ लाइसेंस

जिला नगर योजनाकार (DTP) गुरुग्राम की ओर से जारी आदेश के अनुसार, वर्ष 2013 में जारी लाइसेंस संख्या-26 के तहत सेक्टर-84 में 2.281 एकड़ क्षेत्र में कमर्शियल कॉलोनी विकसित करने की अनुमति दी गई थी । यह लाइसेंस 16 मई 2019 तक वैध था।
नियमों के अनुसार लाइसेंस की अवधि समाप्त होने से पहले लाइसेंस रिन्यू कराना जरुरी था, लेकिन कंपनी द्वारा समय पर लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया गया। इसी आधार पर लाइसेंस को रद्द कर दिया गया।

सब-रजिस्ट्रार को निर्देश

जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) कार्यालय ने मानेसर के सब-रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं कि:

निर्माण कार्य पर भी ब्रेक

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कॉलोनी में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य तुरंत बंद किया जाए। संबंधित विभागों और उपायुक्त कार्यालय को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है।

खरीदारों के लिए अहम चेतावनी

प्रशासनिक आदेश के बाद सेक्टर-84 की इस कॉलोनी में:

Sunil Yadav

सुनील यादव पिछले लगभग 15 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों में ( India Tv, Times Now,… More »
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker!